
दोस्तों, इस योजना के जरिए जो भी लोग कारोबार करना चाहते हैं उन्हे बैंको के माध्यम से कम ब्याज दरों पर लोन दिया जाएगा। इस योजना के तहत आप किसी भी तरह के कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन आपके पास धन की कमी है, तो आप प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन ले सकते हैं और खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं,और अपना सपना साकार कर सकते हैं
प्रधान मंत्री रोजगार योजना की विशेषता क्या है
दोस्तों इस योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इससे शहर या गाँव के शिक्षित बेरोजगार युवक/युवती अपना उद्योग- धंधा शुरू करने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। इस योजना के तहत ब्याज की दर काफी कम है एवं ऋण को आसान किस्तों में बांटकर उसे 7 वर्षो तक चुकता करने की छूट है,जिससे उधमियों को लोन चुकाने में आसानी होती है।
इसका एक और विशेषता है कि इसके तहत किसी प्रकार की अन्य वस्तु का बंधक नहीं लिया जाता है सिर्फ ऋण से निर्मित वस्तु ही बंधक सम्पति मानी जाती है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है
आप लोग तो जानते ही होंगे कि धन की कमी के चलते हमारे देश में न जाने कितने ही लोग खुद का कारोबार करने की सोचते तो हैं, पर कर नहीं पाते। इसके अलावा अगर कुछ लोग कोशिश करते भी हैं तो निजी बैंकों द्वारा लिए गए बिजनेस लोन का ब्याज उनके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। ऐसे में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत लोगो को रोजगार का बेहतर अवसर दिया जा रहा है, इसमें बेरोजगार लोगों को सस्ते ब्याज दर पर कारोबार करने के लिए लोन दिया जाएगा। इससे देश में बेरोजगारी तो घटेगी ही, साथ ही वे लोग इस लायक हो जाएंगे कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर सके ।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितना लोन लिया जा सकता है

दोस्तों आपको बता दूं कि प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम दो लाख रूपए तक ऋण दिया जाता है।
यदि कम से कम पांच लोग एक ग्रुप बनाकर आवेदन करें तो दस लाख तक ऋण दिए जा सकते हैं।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सब्सिडी के नियम क्या हैं
इस योजना के तहत सब्सिडी की दर 15 फीसदी तय की गई हैं जो कि 12 हजार पाँच सौ तक ही सीमित रहेगी। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रत्येक सदस्य को 15 हजार तक सब्सिडी मिल सकती हैं और इस प्रकार प्रति ग्रुप को 0.25 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती हैं,और उत्तर-पूर्व, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और जम्मू कश्मीर के लिए यह सब्सिडी अधिकतम 15 हजार रूपए तक रखी गई है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए पात्रता क्या होगी
👉योजना का आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक मासिक आय 40 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए
👉योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष तक ही होनी चाहिए। वंही महिलाओं, पूर्व सैनिक, विक्लांग, एससी/एसटी कैटगरी के लोगों के लिए इसमें 10 साल की उम्र की छूट दी गई है, यानी यह लोग 35 की उम्र के बाद भी अगले 10 साल तक आवेदन कर सकते हैं।
👉अगर आपके पास प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तकनीकी ज्ञान का प्रमाण पत्र है, तो भी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
👉इस योजना में आवेदन करने वाला व्यक्ति कम से कम आठवी पांस हो, साथ ही उसके पास आठवी पास का प्रमात्र पत्र होना अनिवार्य़ है।
👉आवदेन करने वाले व्यक्ति ने पहले से किसी भी सरकारी बैंक से लोन न ले रखा हो।
👉अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो जिस भी स्थान से आप आवेदन करें, वंहा आप कम से कम 3 सालों से जरूर रह रहे हों।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी ब्याज दर देने होंगे

इस योजना के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय- समय पर जारी किए गए निर्देश के अनुसार ब्याज लगाया जाता है।वर्तमान में 25000 रूपए तक के ब्याज दर 12.5 प्रतिशत तथा 25000 रू. से 1 लाख रू. तक के ऋण पर ब्याज दर 15.5 प्रतिशत है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत किस व्यवसाय को प्राथमिकता मिलेगी
इसमें सभी प्रकार के व्यवसाय को रखा गया हैं। इसमें खेती किसानी के लिए लोन नहीं लिया जा सकता हैं लेकिन खेती से जुड़े व्यवसाय के लिए इस योजना के तहत लोन लिया जा सकता हैं,और अपना सपना साकार किया जा सकता है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के लिए कितना सरकारी अनुदान दिया गया है
केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से प्रत्येक आवेदक के मामले में परियोजना लागत के 15 प्रतिशत के बराबर लेकिन अधिकतम 7500 रू. तक की अनुदान की राशि संबधित बैंक द्वारा ऋणी के नाम से सावधि जमा रसीद बनाकर स्वयं के पास रख लिया जाता है। इसके अवधि न्यूनतम 3 वर्ष की होती है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना को पूरी तरह से लागू कराने के लिए किसकी होगी अहम भूमिका
प्रधानमंत्री रोजगार योजना को जमीनी स्तर पर सही तरीके से उतारा जा सके इसके लिए जिला उद्योग केंद्र और उद्योग निदेशालय को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत कितना मिल सकता है लोन
इस योजना के तहत अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अधिकतम लोन की रकम तय की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना में सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र के लिए दो लाख रुपए की अधिकतम लोन रकम तय की गई है। वंही कारोबार क्षेत्र के लिए 1 लाख रूपए और कार्यकारी पूंजी के लिए 10 लाख रूपए तक की अधिकतम रकम अदा की जा सकती है।
प्रधान मंत्री रोजगार योजना में चयन प्रक्रिया कैसी होगी
इस योजना में आवेदको की चयन के लिए जिला स्तरीय द्वारा आवेदको का इंटरव्यू लिया जाएगा।
इंटरव्यू में पास किए गए आवेदको के फॉर्म को बैंकों के पास जांच और स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
योजना के अंतर्गत किस आवेदक को लोन दिया जाएगा इसे तय करने का अधिकार बैंक के पास ही होगा।
इन सभी स्तर पर पास होने के बाद स्वीकृति आवेदको को बैंक द्वारा पूंजी दी जाएगी। लोन की महज 15 प्रतिशत राशि या अधिकतम 7500 रूपए ही नकद दिए जाएंगे।
अपने बिजनेस का 5 प्रतिशत धन आवेदक को ही लगाना पड़ेगा।
लोन की रकम अगर 6 से 8 महीने के भीतर वापिस करने पर ब्याज दर नहीं लगाया जाएगा। वंही इस समय को पार करने के बाद बैंक ब्याज सहित लोन की रकम वसूलेगा। लोन की रकम को चुकाने के लिए 3 से 7 वर्ष तक का समय दिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर आवेदन फॉर्म कैसे भरे
इस योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रावधान नहीं हैं । इसके लिए ऑफलाइन प्रक्रिया ही मौजूद हैं जिसके लिए डीआईसी के ऑफिस में जाकर संपर्क करना होगा और वहाँ से फॉर्म लेकर भरना होगा,और जमा करना होगा।